E Way Bill Kaise Generate Kare aur E Way Bill Ke Niyam kya hai

कई राज्यों में ई-वे बिल पहले ही लागू हो चुका है और अब यह सिस्टम जून 2018 से पूरे देश में लागू कर दिया गया है।

इस नई व्यवस्था को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं कि यह जीएसटी सिस्टम में कैसे काम करेगा, इसका क्या होगा।

व्यापारियों और सरकारी एजेंसियों को फायदा होगा, यह कैसे उपयोगी साबित होगा।

विज्ञापन( advertisement )

तो आज इन सभी सवालों के जवाब यहां मिलेंगे।

आइए जानते हैं…

ई वे बिल का मतलब क्या है 

E Way Bill Kya H

E Way Bill बनाने से पहले हम जानते है की E Way Bill Kya H

ई वे बिल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वे बिल है ई वे बिल एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक बिल है

जो 50,000 रुपये या उससे अधिक के सामान की आपूर्ति या प्राप्ति पर किया जाता है।

जिसमें भेजे या प्राप्त किए जाने वाले सामान की पूरी जानकारी होती है

, वह कंप्यूटर पर बनाया गया बिल होता है।

ई-वे बिल के लागू होने के बाद दूसरे राज्यों में सामान लाना और ले जाना आसान हो जाएगा।

ई-वे बिल पूरे देश में मान्य होगा। पुरानी कर व्यवस्था में भी माल की आपूर्ति के लिए कागज पर एक बिल बनाया जाता था,

जिसे रोड परमिट के नाम से जाना जाता था और वही बिल जो पहले कागज पर बनते थे,

अब कंप्यूटर पर बनाए जा रहे हैं, जिसे ई-वे का नाम दिया गया था। विपत्र।

वाहन के आकार के आधार पर, ई वे बिल की वैधता 100 किमी है।

यह केवल दूरी के लिए 24 घंटे के लिए वैध होगा और यदि वाहन 24 घंटे के भीतर 100 किमी की दूरी तय करता है।

अगर यह दूरी तय करने में सक्षम नहीं है, तो एक और ई-वे बिल जेनरेट करना होगा।

तो ये है E Way Bill का मतलब.

क्या आप जानते हैं …

 

ई वे बिल कब से लागू हुआ

तो आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ई-वे बिल 1 अप्रैल 2018 से लागू हो गया है

और जीएसटी लागू होने के बाद 1 अप्रैल से बड़े बदलाव शुरू हो गए हैं.

ई-वे बिल के लागू होने से देश को कई तरह के फायदे भी मिलेंगे।

 

ई वे बिल के फ़ायदे (लाभ) profit of e way bill

इस नई व्यवस्था के लागू होने पर सरकार को उम्मीद है कि कई फायदे देश के हित में होंगे.

ट्रांसपोर्टर को ई वे बिल नंबर खोने का डर नहीं होगा क्योंकि यह ऑनलाइन रहेगा।
टैक्स चोरी रोकने में ई-वे बिल बड़ी भूमिका निभा सकता है।
व्यवसायी या ट्रांसपोर्टर को अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग व्यवस्थाओं के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।
चेक पोस्ट पर सत्यापन के दौरान समय कम लगेगा क्योंकि यह पूरा सिस्टम ऑनलाइन है।
यह डिजिटल इंटरफेस सिस्टम माल की तेज आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगा।
ट्रकों के टर्नअराउंड समय में सुधार होगा।

तो इस नए ई-वे बिल सिस्टम से देश में ये बड़े फायदे होंगे।

लेकिन आपको यह बात पता होनी चाहिए कि अगर किसी चीज के फायदे होते हैं तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं।

 

ई वे बिल के नुक्सन (नुकसान)

ई-वे बिल के फायदे भी हैं और नुकसान भी, जानिए इन नुकसानों के बारे में।

कई राज्यों में ई-वे बिल को लेकर चिंता है। कई राज्य अपना ई वे बिल लागू करना चाहते हैं। ताकि भविष्य में कोई बड़ी गलती हो सके।

खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी और कई स्थानों पर इंटरनेट उपलब्ध नहीं होने के कारण यह एक नुकसान हो सकता है।

विशेष रूप से प्रांतीय क्षेत्रों के छोटे ट्रांसपोर्टरों को ई-वे बिल बनाने के लिए जीएसटीएन गेटवे तक पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

एक से अधिक ई-वे बिल को बनाए रखना होगा क्योंकि ई-कॉमर्स खुदरा विक्रेता परिवहन के कई साधनों का उपयोग करते हैं

ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि माल गोदाम या निर्माता के क्षेत्र से समय पर ग्राहकों तक पहुंचे।

ताकि हर बार परिवहन का तरीका बदलने के लिए एक नया ई-वे बिल जनरेट हो,

जिससे ई-कॉमर्स को निश्चित रूप से हर शिपमेंट के लिए बड़ी संख्या में बिल जेनरेट करने होंगे।

 

जीएसटी (GST) में ई वे बिल (Eway bill )क्या है (जीएसटी ई वे बिल)

जीएसटी सिस्टम में किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने पर उसका ऑनलाइन online बिल भी तैयार हो जाएगा।

ई वे बिल को जीएसटी पोर्टल ( gst portal) पर दर्ज किया जाएगा। इस ऑनलाइन बिल को ई-वे बिल कहा जाता है।

जीएसटी सिस्टम लागू होने से पहले ही राज्यों के सेल्स टैक्स या वैट सिस्टम में भी ऐसी व्यवस्था लागू की जा रही है,

जिसे जीएसटी लागू होने के बाद ई-वे बिल के रूप में जारी किया जाएगा।

ई-वे बिल सिस्टम के आधार पर जीएसटी अधिकारी परिवहन किए गए माल की जांच करेंगे

ताकि यह पता लगाया जा सके कि माल पर सही जीएसटी लगाया गया है।

आपको शायद ही पता होगा कि ई-वे बिल के भी नियम होते हैं तो आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में।

 

ई वे बिल के नियम RULES OF E WAY BILL

अगर आप ई वे बिल बना रहे हैं तो आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा।

सभी पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को ई उत्पन्न करना होगा

e way bill rules

  • सभी Registered Supplier को माल भेजने से पहले E-way Bill Generate करना होगा
  • और उस E-way Bill के Number या Printout को Bill के साथ लगाना होगा।
  • E Way Bill Km Limit में यह आता है की यदि माल राज्य के अंदर व 10 कि.मी से कम दूरी के लिये भेजा जाता है
  • तो भी E-way Bill Generate करना जरुरी होगा लेकिन उसमे Vehicle Number भरने की जरूरत नहीं होगी। यह E Way Bill Km Rules है।
  • अगर Supplier ने E-way Bill Generate कर लिया है और किसी वजह से माल नहीं भेजा जा सका
  • तो यह E Way Bill 24 घंटे के अंदर Cancel किया जा सकता है।
  • जिन वस्तुओं पर Gst नहीं लगता है उस माल को भेजने के लिये भी E-way Bill की जरुरत नहीं है।
  • जो माल भेजा जा रहा है वह किसी भी काम से संबंधित हो जैसे Branch Transfer, Repair आदि के लिये हो
  • और उस माल की कीमत 50 हजार से ज्यादा हो तो E-way Bill Generate करना जरुरी है।

यह है E Way Bill Ke Rules

कुछ लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है की E Way Bill किसके लिए जरुरी होता है।

और उन्हें लगता है की शायद यह सभी को बनवाना है तो नहीं दोस्तों आगे इसके बारे में जान ले की यह किसके लिए जरुरी है।

ई वे बिल के नियम

अगर आप ई वे बिल बना रहे हैं तो आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा।

सभी पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को माल भेजने से पहले ई-वे बिल जनरेट करना होगा

और उस ई-वे बिल का नंबर या प्रिंटआउट बिल के साथ संलग्न करना होगा।
E – way बिल किलोमीटर की लिमिट या सीमा के अनुसार ऐसा होता है

की यदि किसी भी कम्पनी फर्म या किसी भी प्रकार का माल १० किलोमीटर से भी कम दूरी तक

के लिए भी इ – वे बिल( e way bill ) जेनरेट करना आवश्यक है।

परन्तु उसमे सामान ले जाने वाले व्हीकल का सीरियल नंबर भरना जरूरी नहीं है।

अगर माल के सप्लायर ने e वे बिल जेनरेट किया है और किसी भी कारणवश माल नहीं पहुंचा।

तो २४ घंटे के अंदर अंदर ही e way बिल को केंसलकर सकते है।

50 हजार से ज्यादा की कीमत बाले सामान चाहे वो किसी भी विभाग से संबंधित हो।

जैसे की repairing , ब्रांच ट्रांसफर आदि उस पर e way bill जेनरेट करना अनिवार्य है।

जिस माल पर goods सर्विस tax से छूट प्राप्त है उस माल पर e way bill जेनरेट नहीं होता है।

यह है ई वे बिल के नियम

सभी को इस बात की जानकारी नहीं होती की ई वे बिल क्यों जरूरी होता है ।

और उन्हें लगता है कि शायद सभी को बनाना है,

तो दोस्तों को इसके बारे में आगे पता होना चाहिए कि यह किसके लिए जरूरी है।

 

ई वे बिल किस लिए हैं

क्या आप जानते हैं ई-वे बिल किस स्थिति में जरूरी है?

जीएसटी के तहत पंजीकृत और अपंजीकृत व्यापारियों को माल की आपूर्ति के लिए यह आवश्यक है।
माल की आपूर्ति करने वाले ट्रांसपोर्टर के लिए भी ई-वे बिल जरूरी है।
51000 तक के माल पर लेन देन के लिए इ वे बिल जरूरी है

अब आपको पता चल गया है कि यह किसके लिए जरूरी है, तो आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आगे जानिए।

 

ई वे बिल कैसे मिलेगा

अगर आप भी इस दुविधा में हैं कि ई-वे बिल कैसे प्राप्त करें, तो दोस्तों चिंता न करें और आगे की जानकारी से जानें

कि आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं।

E-way Bill के लिए Android App भी लॉन्च कर दिया गया है।

इस ऐप की मदद से आप ई-वे बिल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
जिन व्यवसायियों के पास इंटरनेट उपलब्ध नहीं है वे एसएमएस सेवा से ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं,

इसके लिए उन्हें अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा।
जो ट्रांसपोर्टर जीएसटी में पंजीकृत नहीं हैं,

उन्हें भी पैन कार्ड या आधार नंबर की मदद से ई-वे बिल जेनरेट करने की सुविधा मिलेगी।

ई वे बिल पंजीकरण कैसे करे
ई वे बिल पंजीकरण

स्टेप्स को फॉलो करें।

स्टेप 1. ई वे बिल पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले आपको ई वे बिल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ई वे बिल में लॉग इन करना होगा।

स्टेप2. पंजीकरण: यहां पंजीकरण विकल्प के ड्रॉप डाउन मेनू में ई वे बिल पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करें,

यह आपको ई वे बिल पंजीकरण फॉर्म पर ले जाएगा।

स्टेप 3. ई वे बिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म : फॉर्म में पहले विकल्प में अपना जीएसटी नंबर (जीस्टिन) दर्ज करें,

इसके नीचे कैप्चा कोड भरने के बाद गो पर क्लिक करें।

गो पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा ई वे बिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।

स्टेप 4. ई वे बिल पंजीकरण फॉर्म: यहां आपको ई वे बिल पंजीकरण फॉर्म भरना होगा।

Gstin दर्ज करें – अपना Gstin नंबर दर्ज करें।
एप्लिकेंट ( आवेदक )- एप्लिकेंट ( आवेदक ) का नाम लिखे ।
व्यापार का नाम – अपने व्यवसाय का नाम लिखें।
पता – अपना पता दर्ज करें।
मोबाइल नंबर – कृपया अपना मौजूदा मोबाइल नंबर दर्ज करे ।

स्टेप5. “Send Otp” पर क्लिक करें : अब सारी जानकारी भरने के बाद आपको मोबाइल नंबर के पास Send Otp के ऑप्शन पर क्लिक करना है।

बॉक्स में आपके Registered Mobile Number पर जो Otp आएगा उसे दर्ज करें।

और Verify Otp के विकल्प पर क्लिक करें।

स्टेप 6. Create a New User Id And Password: अब आपको अपना Username Id और Password बनाना है।

उसके बाद करना है। जैसे ही आपका यूजरनेम आईडी और पासवर्ड सिस्टम द्वारा मान्य और स्वीकृत हो जाता है।

तो आपके ई-वे बिल पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।

तो इस तरह आप ई वे बिल रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे।

रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब हम जानेंगे कि ई-वे बिल कैसे जनरेट किया जाता है।

 

ई वे बिल कैसे जेनरेट होता है

इसको बनाने बहुत ही आसान है

ई वे बिल बनाने के लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को पूरा करना होगा ।

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले ई वे बिल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

और ई वे बिल लॉगिन के बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 2. E Way Bill System Login: अब आपको E Way Bill में लॉग इन करना है।

Username – इसमें Username दर्ज करें।
पासवर्ड – अब इस ऑप्शन में अपने ई वे बिल का पासवर्ड डालें।
Captcha Code – अब इसमें Captcha Code डालकर Login पर क्लिक करें।

स्टेप 3. जेनरेट न्यू पर click करते ही आप e way बिल में लॉगिन कर लेंगे
इ वे बिल के ड्राप डाउन मेनू के option पर क्लिक करने के बाद generate new और जाकर क्लिक कर दे ।

स्टेप4. ई वे बिल एंट्री फॉर्म: अब आपके सामने ई वे बिल एंट्री फॉर्म आएगा, जिसमें आपको अपनी डिटेल देनी होगी।

Transaction Type – इसमें आपको Transaction Type सेलेक्ट करना होता है।

यदि आप माल की आपूर्ति कर रहे हैं तो आउटवर्ड का चयन करें और यदि आप माल प्राप्त कर रहे हैं तो आवक का चयन करें।

उप प्रकार – अब आपके पास उप प्रकार का चयन करें।

डॉक्यूमेंट टाइप – अपने डॉक्यूमेंट का चयन करे

दस्तावेज़ संख्या – यहाँ अपना दस्तावेज़ संख्या दर्ज करें।

Document Date – इसमें आपको अपने Document की Date Select करनी होती है।

लेन-देन का प्रकार – इसे यहां नियमित रहने दें।

स्टेप 5. बिल फॉर्म: इसमें आपको सारी डिटेल्स फिल करने को मिलेगी, आपको कोई डिटेल्स नहीं भरनी होगी।

स्टेप 6. Bill To : इसके बाद आपको जिसका इ वे बिल बनाना है उसकी पूरी जानकारी भर दे ।

आप उनका Gstin No. देखेंगे, उसके सभी विवरण Gst No. भरें। यह अपने आप भर जाएगा।

स्टेप 7. आइटम विवरण: यहां आपको आइटम का विवरण भरना होगा।

उत्पाद का नाम – उत्पाद का नाम लिखें जो आपके चालान में है।
विवरण – उस उत्पाद के बारे में कुछ विवरण दर्ज करें।
Hsn – उसका Hsn कोड भरें।
मात्रा – अब मात्रा भरें।
इकाइयाँ – भरे जाने वाले उत्पाद की अंतिम इकाई क्या है।
मूल्य / कर योग्य मूल्य रु – कर योग्य मूल्य भरें जो वहां है।
Tax Rate – इसमें Tax Rate डालना होता है Cgst और Sgst क्या होता है, अगर 12% Tax है

तो आप 6% Cgst और Sgst लगाते हैं और अगर आप माल की आपूर्ति करते हैं

तो Igst Tax Rate भरें। टैक्स दर% दर्ज करते ही टैक्स की गणना अपने आप हो जाएगी।

Step 8. Transporter Detail: इसमें आपको Transporter की Details भरनी है।

ट्रांसपोर्टर का नाम – इसमें अपने ट्रांसपोर्टर का नाम लिखें।
ट्रांसपोर्टर आईडी – यदि उसकी आईडी उपलब्ध है तो उसे दर्ज करें।
किमी में दूरी की सराहना करें – माल कितने किलोमीटर की दूरी में जाएगा, इसका विवरण भरें।
भाग बी
मोड – उस मोड का चयन करें जिससे माल जाता है।
वाहन के प्रकार – इसमें वाहन के प्रकार का चयन करें।
वाहन संख्या – यहाँ वाहन संख्या। इसे रखो
ट्रांसपोर्टर डॉक्टर। नंबर और तारीख – ट्रांसपोर्टर डॉक्टर। नंबर और तारीख दर्ज करें।

अब सभी विवरण भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। अब आपका E Way Bill Generate पूरा हो जाएगा।

आप इसे सेव भी कर सकते हैं। तो यह था ई-वे बिल जेनरेट करने का तरीका जो आपने सीखा।

इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन करने लिए जानकारी दी गयी है

ई वे बिल को कैसे संशोधित करें (ई वे बिल में गलती)

यदि आपका ई वे बिल गलत है या उसमें कोई गलती है, कोई गलत प्रविष्टि की गई है,

तो इसे किसी भी तरह से ठीक और संशोधित नहीं किया जा सकता है,

इसके बजाय आप ई वे बिल को रद्द कर सकते हैं और एक नया ई वे बिल बना सकते हैं। कर सकते हैं।

ई वे बिल को कैंसिल करने के लिए जानकारी दी गई है ।

 

ई वे बिल को 72 घंटे बाद कैंसिल करने के नियम

क्या आप अपना ई वे बिल रद्द करना चाहते हैं?

तो जानिए आप इसे आगे कैसे कर सकते हैं…

जीएसटी के तहत प्राप्तकर्ता को ई-वे बिल में स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए ई-वे बिल का विवरण देना होगा,

यदि इसे 72 घंटों के भीतर स्वीकार/अस्वीकार नहीं किया जाता है, तो इसे ही स्वीकार किया जाएगा।

तो इस वजह से रद्द करने की सीमा को 2 बिंदुओं में विभाजित किया गया है।

इसे ई-वे बिल जनरेशन के 24 घंटे पहले रद्द कर दिया जाना चाहिए, लेकिन इससे पहले ट्रांजिट में इसे सत्यापित किया जा चुका है।
या इसे प्राप्तकर्ता के अनुरोध के माध्यम से रद्द किया जाना चाहिए, लेकिन ई वे बिल जनरेशन के 72 घंटे से पहले।

इस तरह आप अपना ई वे बिल कैंसिल कर पाएंगे।

 

निष्कर्ष –

अब आप जानते हैं कि ईवे बिल क्या है, इसका महत्व हमारे लिए है।

दोस्तों आज आपने इस पोस्ट में Eway Bill के बारे में जाना जिससे आपको पता चला…

क्या है ईवे बिल कब से लागू हुआ?

 

 

ईवे बिल के नियम क्या हैं और इसे कैसे बनाया जाता है।

 

E way bill  किसके लिए है?

 

ईवे बिल के फायदे और नुकसान क्या हैं।

 

ईवे बिल को कैसे कैंसिल और मॉडिफाई करें।

दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर इस पर आपकी कोई राय है तो वह भी कमेंट करें।

साथ ही अपने दोस्तों को सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर शेयर करें

ताकि उन्हें भी ईवे बिल के बारे में जानकारी मिल सके।

 

Exit mobile version